कोयला व कबाड़ माफियाओ के बाद अजय कुमार की पशु तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही

Editor in cheif
2 Min Read

मोहम्मद शकील,शहडोल/अनूपपुर । कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अनूपपुर की ओर से हाईवे रोड होकर एक पिकअप में मवेशी लोड कर ले जाने की सूचना पर हाईवे रोड कोतमा तिराहा जाकर मुखबिर के द्वारा बताए स्थान पर इंतजार किया गया जो अनूपपुर की ओर से एक पिकअप वाहन क्रमांक M.P.18GA- 3573 कोतमा तिराहा में पहुंचा जिसे रोककर गवाहों के समक्ष देखा तो पिक अपवाहन में 02 नग बड़े-बड़े भैंस एवं 01 भैंस का बच्चा पडिया लोड था।

वाहन चालक से पूछताछ पर अपना नाम संदीप कुमार कोल पिता रामकुमार कोल उम्र 25 वर्ष निवासी चिटुहला थाना बुढार जिला शहडोल का होना बताया तथा वाहन पिकअप क्रमांक M.P.18GA-3573 मे लोड पशु एवं वाहन के कोई दस्तावेज नहीं होना बताया पशुओं को वाहन मालिक अकाश मैनानी निवासी बुढार एवं मवेशी मालिक रामविलास यादव निवासी जमुडी के कहने पर लोड कर वाहन ले जाना बताया जो पिकअप में लोड मवेशी बिना खाने पीने की व्यवस्था क्षमता से अधिक मवेशी ठुस कर लोड कर क्रूरता पूर्वक पिकअप में ले जाना पाए जाने से प्रथम दृष्टया पशु क्रूरता अधि. 1960 की धारा 11घ,ड.च. तथा एमवीएक्ट की धारा 66/192,3/181,5/180,130/177(3) मे साक्षी नवीन शुक्ला एवं अशहर अली निवासी कोतमा के समक्ष विधिवत वाहन मय 03 नग पशु के मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत समय 17:20 बजे जप्त कर जप्त सुधा पशुओं को नगर पालिका कोतमा के कांजी हाऊस गोविंदा में सुरक्षार्थ रखा जाकर जप्त शुदा वाहन के वापस थाना आया प्रकरण 7 वर्ष की सजा से कम अवधि का होने से चालाक आरोपी संदीप कुमार कोल पिता रामकुमार कोल उम्र 25 वर्ष निवासी चिटुहला थाना बुढार जिला शहडोल का अभिरक्षा पत्रक तैयार कर धारा 41(क) जा.फौ. की नोटिस देकर पाबंद कर रुखसत किया वापसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ! उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अजय कुमार,सउनि लियाकत अली,सउनि अमित घारू, आरक्षक भानु प्रताप, महिला आरक्षक सुप्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *