कोतमा थाना प्रभारी ने 75 लीटर शराब और एक होंडा एमेज कार कुल मशरूका 1069100 किये जप्त

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मोहम्मद शकील, शहडोल। दिनांक 20-02-2022 को रात्रि कस्बा भ्रमण दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 65 सी 3237 में कुछ लोग अवैध शराब बिक्री करने हेतु केशवाही से कोतमा होते हुए भालूमाड़ा तरफ जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाहान नवीन शुक्ला एवं नीरज सोनी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए जमुना तिराहा मजार कोतमा के पास नाकाबंदी किया तो कोतमा तरफ से एक सफेद रंग की कार होंडा एमेज को आते हुए देखा जिसे रोककर चेक किया गया जिसमें वाहन चालक गाड़ी चलाते मिला तथा गाड़ी की तलाशी ली गई जो गाड़ी के पीछे तरफ 08 खाकी रंग के कार्टून एवं एक सफेद रंग का कार्टून रखें मिले जिसमें एक खाकी रंग के कार्टून में शराब 50 पाव ब्लूचिप प्रत्येक पाव 180ml ,एक खाकी रंग के कार्टून के अंदर 48 पाव रॉयल स्टेज प्रत्येक पाव 180ml, एक खाकी रंग के कार्टून जिसके अंदर 12 बोतल मैक डावल प्रत्येक में 750ml, एक खाकी रंग के कार्टून में ओल्ड मंक रम 07 बाटल प्रत्येक में 750ml, एक सफेद रंग के कार्टून में गोवा व्हिस्की 50 प्रत्येक पाव 180ml, एक खाकी रंग के कार्टून में ब्लू चिप 50 पाव प्रत्येक में 180ml, खाकी रंग के कार्टून ब्लू चिप 50 प्रत्येक में 180ml, एक खाकी रंग के कार्टून में 10 बोतल शराब बकाडी  प्रत्येक में 750ml एवं एक खाकी रंग के कार्टून में देसी प्लेन मदिरा 50 प्रत्येक में मिला। वाहन चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक निषाद पिता करण निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी गोल बाजार भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा का होना बताया वाहन चालक को धारा 91जा०फौ० व्हाई की नोटिस देकर शराब बिक्री व परिवहन करने के संबंध में कागजात चाहा गया जो कोई कागजात का नहीं होना बताया एवं लेख किया।

आरोपी दीपक निषाद से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम कथन लेख किया गया जो अपने कथन में बताया कि बाबू उर्फ सैयद मुख्तार हुसैन पिता स्वर्गीय सैयद लुकमान हुसैन उम्र 29 वर्ष निवासी बनिया टोला कोतमा का उक्त शराब गाड़ी क्रमांक एमपी 65 सी 3237 में केशवाही से लोड करवा कर साथ में आया एवं कोतमा रास्ते में उतर गया एवं मेमोरेंडम में बताया कि बाबू खान के साथ मैनेजर बृजेश शर्मा अंग्रेजी एवं देसी शराब दुकान केशवाही के द्वारा बोला गया कि मेरी शराब दुकान केशवाही से शराब लेकर बेचो तुम्हें कमीशन मिलेगा। मैनेजर बृजेश शर्मा के कहने पर उसके अंग्रेजी शराब दुकान के सेल्समैन अनूप गुप्ता पिता जयशंकर गुप्ता निवासी झारखंड हाल केशवाही द्वारा देसी व अंग्रेजी शराब बेचने हेतु दिए जाने पर कार क्रमांक एमपी 65 सी 3237 होंडा एमेज में भरकर केशवाही से कोतमा होते हुए भालूमाड़ा तरफ बेचने हेतु ले जाना बताया व चालक दीपक निषाद पिता करण निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी गोल बाजार भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा एवं बाबू उर्फ सैयद मुख्तार हुसैन पिता स्वर्गीय सैयद लुकमान हुसैन उम्र 29 वर्ष निवासी बनियाटोला कोतमा एवं मैनेजर बृजेश शर्मा अंग्रेजी शराब दुकान केशवाही एवं सेल्समैन अनूप गुप्ता पिता जयशंकर गुप्ता निवासी झारखंड हाल केशवाही के विरुद्ध अपराध धारा 34(2),42 आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से मौके पर एक सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 65 सी 3237 होंडा एमेज कीमत 10 लाख रुपए, कुल शराब 75 लीटर 390ml कीमत 69100/- रुपए कुल कीमत 1069100/- रुपए समक्ष गवाहान उपरोक्त के मुताबिक जब्ती पत्रक के जप्त कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया तथा आरोपी दीपक निषाद पिता करण निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी गोलबाजार भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा को समक्ष गवाहान मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दे दिया गया। बाद मय जप्त शुदा माल अवैध शराब व वाहन के अन्य आरोपी बाबू उर्फ सैयद मुख्तार निवासी बनियाटोला कोतमा की पता तलाश किया जो दस्तायाब हुआ जिसका मेमोरेंडम कथन लेख किया जुर्म स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार किया मय जप्त शुदा माल अवैध शराब व वाहन कार तथा गिरफ्तार शुदा 02 नफर आरोपी के वापस थाना आया जप्ती माल जिममें एच.सी.एम. के सुपुर्द किया गया वापसी पर अपराध सदर धारा 34(2),42 आबकारी एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया ! उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाल अजय कुमार, सउनि० चंद्रहास, विनय सिंह, प्र०आर० सपन नामदेव, संतोष यादव, आरक्षक देवेंद्र तिवारी, भानु प्रताप, मंडलोई की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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