कटनी (संवाद)। जिले कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के 9 दोषियों का जिला बदर कर दिया गया है। साथ ही अपराधियों को जिले की राजस्व सीमा से बाहर रहने का आदेश एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने की कार्यवाही की है।
जिन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है उनमें गायत्री नगर निवासी मुकेश मिश्रा पिता रमाशंकर मिश्रा सन्मुख दास गली नंबर 6, अमन उर्फ़ गबरु ठाकुर आधारवर्ड निवासी, केतु उर्फ नीरज रजक रघुनाथ गंज पोस्ट ऑफिस गली निवासी, इरफान अली उर्फ इरफान खान को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए हैं। वहीं थाना क्षेत्र के ओबरा निवासी रजनीकांत मिश्रा, कैमोर थाना अंतर्गत अमरैया पार वार्ड निवासी, आरिफ खान उर्फ मोनू खान और कोतवाली थाना क्षेत्र के ईश्वरी पुरावा वार्ड निवासी, रितेश मिश्रा उर्फ रितु पंडा को छह छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। साथ ही आधार वार्ड कटनी निवासी विजय केवट और थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वेंकट वर्ड खिरहनी फाटक निवासी रवि कुमार निषाद को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए गए हैं ।,

जिला बदर किए गए आरोपियों को जिले की राजस्व सीमा और समीपवर्ती जिले जबलपुर, सतना, दमोह ,पन्ना, उमरिया की जिले की राजस्व गांव से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी में थाना प्रभारी को सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे न्यायालय की पेशी के तत्काल बाद उसे जिले से बाहर जाना होगा।
Source:bhaskar