● ब्यौहारी पुलिस ने 1481 शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप किया बरामद।
● ब्यौहारी में मिला प्रतिबंधित नशीली कफ सिरफ का जखीरा
कफ सिरप के साथ गांजा 900 ग्राम व 08 नग गांजा के हरे पौधे भी बरामद।
● 05 आरोपीगणों से अवैध मादक पदार्थ एवं वाहन सहित लाखों का मसरूका जप्त।
● कुल 08 आरोपीगणों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध, 05 गिरफ्तार एवं 03 फरार।
● पूरे जिले में अब तक पंजीबद्ध 22 प्रकरणों मे 8 लाख रूपये कीमत का मादक पदार्थ जप्त।
मोहम्मद शकील शहडोल। डी.सी. सागर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शहडोल झोन, शहडोल एवं अवधेश कुमार गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा शहडोल जिले को नशामुक्त जिला बनाये जाने हेतु हाल मे ऑपरेशन प्रहार की घोषणा की जाकर ‘अपना शहडोल सुरक्षित शहडोल’ का स्लोगन दिया जाकर इस आपरेशन के लिए जिला स्तर पर एक विशेष टीम गठित की गई और आम जन सामान्य से समाज की इस बुराई को दुर करने के लिए सूचनाएं प्राप्त किये जाने हेतु एक मोबाईल नम्बर 7587636166 का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था।
इसी क्रम में जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप के बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार की सूचना पर पुलिस द्वारा 03 अलग-अलग प्रकरणों में भारी संख्या में कफ सिरप और अवैध गांजा जप्त एवं वाहन आदि जप्त करते हुए लाखों का मसरूका बरामद किया है। प्राप्त सूचना पर थाना ब्यौहारी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपीगणों वेल्ला चर्मकार पिता कुवारे चर्मकार निवासी भमरहा द्वितीय बेल्हाटोला ब्यौहारी, सुबेलाल चर्मकार पिता वेल्ला चर्मकार निवासी भमरहा द्वितीय बेल्हाटोला ब्यौहारी, मंगलदीन चर्मकार पिता वेल्ला चर्मकार निवासी भमरहा द्वितीय बेल्हाटोला ब्यौहारी, जानू मुसलमान निवासी ब्यौहारी, मोहन प्रजापति पिता वंशरूप प्रजापति निवासी कल्हारी ब्यौहारी जिला शहडोल, सतेन्द्र कुमार गुप्ता पिता लक्ष्मीप्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम कल्हारी ब्यौहारी, रेखा दाहिया पति रामकुशल दाहिया निवासी ग्राम चरकवाह ब्यौहारी, राकेश जायसवाल निवासी पपौंध जिला शहडोल के पास से लगभग 1481 शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप और 900 ग्राम गांजा व 08 नग मादक पदार्थ गांजा के हरे पौधे समेत मोटर सायकिल जप्त करते हुए ऐतिहासिक कार्यवाही की गई है।
30 जनवरी 2022 को थाना ब्यौहारी में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मंगलदीन चर्मकार पिता वेल्ला चर्मकार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी भमरहा द्वितीय वेल्हाटोला ने अपने घर में भारी मात्रा मे नशीली कफ सिरप रखा हुआ है जो आसपास के कस्बों को बडी मात्रा में कफ सिरफ बेच कर अवैद्य धनार्जन कर रहे हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गए स्थल मंगलदीन चर्मकार के घर पहुंचे जहां संदेही के घर के आंगन में वेल्ला चर्मकार और सूबेलाल चर्मकार सफेद रंग की बोरी में वजनदार वस्तु को रखकर मोटर सायकिल से भागने की फिराक में थे। जिन्हें पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया। एक अन्य संदेही मंगलदीन चर्मकार जो पुलिस को आते देखकर दौेड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। संदेहियों के मकान की तलाशी लेने पर 08 खाखी रंग के कार्टून में से प्रतिबंधित ओनरेक्स कोडीन फास्फेट सिरप 288 नग, मैक्सास कफ सिरप 720 नग एवं मोटर सायकिल पर रखी सफेद रंग की बोरी में से एस्कफ कफ सिरप 300 नग कुल 1308 शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद की गई। आरोपीगणों से पूछताछ करने पर इनके पास से प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप रखने के संबंध में किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए। आरोपी वेल्ला चर्मकार एवं सूबेलाल चर्मकार ने पूछताछ में बताया कि जानू मुसलमान निवासी ब्यौहारी और मंगलदीन चर्मकार दोनों नशीली कफ सिरप को एक दिन पहले लाकर मेरे घर में रखे हैं। जानू मुसलमान निवासी ब्यौहारी अपने एम्बूलेंस वाहन में रखकर नशीली कफ सिरप की कार्टून लेकर आता है जिसे मैं और मेरा लड़का सूबेलाल चर्मकार घर से ग्राहकों को थोक में बेचते हैं। जिस पर थाना ब्यौहारी में उपरोक्त आरोपियों समेत मोहन प्रजापति कुल 05 आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 8, 20बी, 21, 21सी, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 5/13 म.प्र. ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

इसी प्रकार मोहन प्रजापति पिता वंशरूप प्रजापति एवं सतेन्द्र कुमार गुप्ता पिता लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता दोनों निवासी कल्हारी के पास काफी मात्रा में अवैध कफ सिरप रखे होने की सूचना पर संदेही मोहन प्रजापति के घर कल्हारी ब्यौहारी में पुलिस द्वारा दबिश दी गई। मोहन प्रजापति के घर में मोहन एवं सतेन्द्र कुमार गुप्ता उपस्थित मिले। जिनके कब्जे से सफेद रंग की बोरी में 80 नग कोडीन फास्फेट की प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की गई। आरोपियों ने पूछताछ में कफ सिरप को जानू मुसलमान निवासी ब्यौहारी तथा मंगलदीन चर्मकार निवासी भमरहा द्वितीय के द्वारा बिक्री करने के लिए देना बताया। दोनों आरोपीगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कुल 04 आरोपीगणों मोहन प्रजापति उर्फ पिन्टू, सतेन्द्र कुमार गुप्ता, मंगलदीन चर्मकार और जानू मुसलमान के विरूद्ध धारा 8, 21सी, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 5/13 म.प्र. ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

इसी प्रकार पुलिस को रेखा दाहिया पति रामकुशल दाहिया निवासी चरकवाह ब्यौहारी के घर में मादक पदार्थ गांजा रखे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए संदेहिया के घर पहुंचकर उसके घर की तलाशी ली गई जिस पर घर के सामने वाले कमरे में पीले रंग की बोरी के अंदर सीलबंद प्लास्टिक की कुल 93 नशीली कोडिन कफ सिरप की शीशियां एवं एक पन्नी में मादक पदार्थ गांजा जैसी वस्तु बरामद हुई। जिन्हें पुलिस द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार जप्त कर आरोपिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपिया ने पूछताछ में बताया कि उक्त कफ सिरप एवं गांजा को राकेश जायसवाल निवासी पपौंध के द्वारा बिक्री करने के लिए पहुंचाया गया है। जिस पर थाना ब्यौहारी में आरोपीगणों रेखा दाहिया पति रामकुशल दाहिया निवासी चरकवाह ब्यौहारी एवं राकेश जायसवाल निवासी पपौंध के विरूद्ध धारा 8, 20बी, 21सी, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 5/13 म.प्र. ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
इस प्रकार ब्यौहारी समेत संपूर्ण जिला शहडोल में सक्रिय नशे के अवैध व्यापारियों के खिलाफ उनको नेस्तनाबूत करने की शहडोल पुलिस की इस मुहिम में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।
धारा 21- एनडीपीएस एक्ट में विनिर्मित औषधियों और विनिर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड है जो कम से कम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष तक तथा अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
धारा 21सी – वाणिज्यिक मात्रा अधिक होने पर कम से कम से 10 वर्ष के कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो 01 लाख से कम नहीं होगा का प्रावधान है।
धारा 22 – मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान है। जब आरोपी इनका कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात अथवा निर्यात करेगा।
ब्यौहारी क्षेत्र में की गई इस कार्यवाही के साथ शहडोल पुलिस द्वारा चलाए गए आपरेशन प्रहार में आज दिनांक तक कुल 22 प्रकरणों में कुल 2765 शीशी कफ सिरप, 17.640 किलोग्राम अवैध गांजा, 08 नग गांजे के हरे पौधे एवं 5055 नग नशीली टेबलेट कुल 08 लाख रूपये का मादक पदार्थ जप्त किया जा चुका है।