नगरीय
प्रशासन एवं आवास विभाग ने
वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में
सम्पत्ति कर, जल प्रभार एवं
अन्य उपभोक्ता प्रभार के
अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट
देने का निर्णय लिया है। यह छूट
उपभोक्ताओं को 31 – 24/03/2025